फरीदाबाद, 04 मई, 2022: जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सुकीर्ति ने बताया है कि आगामी 14 मई को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों की आपसी सहमति से लंबित मामलों का समाधान किया जाता है। इससे लोगों के धन और समय की बचत होती है ।
उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में 14 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न अदालतों में विचाराधीन सभी प्रकार के लंबित मामलों को समाधान के लिए रखा जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से लोग अपने लंबित पड़े मामलों को आपसी सहमति से आसानी से निपटा सकते हैं। जिससे धन और समय की बचत तो होती ही है साथ में समाज में भाईचारे की भावना भी बढ़ती है । राष्ट्रीय लोक अदालत में उन्हीं मामलों को रखा जाता है, जिनका दोनों पक्षों की आपसी सहमति से समाधान किया जा सके।
सीजेएम सुकिर्ति ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ किसी भी अदालत में अपील दायर नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाए गए फैसले की भी सामान्य अदालत की तरह ही अहमियत है। उन्होंने आगे बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिलता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकतर वाहन दुर्घटना मुआवजा संबंधी मामले, मजदूरी विवाद, दीवानी मामले इनमें बैंक ऋण, राजस्व, नौकरी से संबंधित मामले, बच्चों व पत्नी के लिए भरण-पोषण से संबंधित विवाद, वैवाहिक मामले, जमीन अधिग्रहण, मुआवजा से संबंधित मामले, बिजली-पानी के बिल संबंधित मामले, चेक बाउंस के मामले रखे जा सकते हैं।
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